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भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे एक मंच पर आ रहे है :- नरेंद्र मोदी

भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे एक मंच पर आ रहे है :- नरेंद्र मोदी
todayindia,todayindianews,todayindialive,currentaffairs,generalknowledge,job,competativeexam,competativeexammaterial,job,employementexam,nokri,rozgaar प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का मंगलवार को लोकार्पण करते हुए कहा की आज सारा देश देख रहा है की कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे एक साथ एक मंच पर आ रहे है | भारत विरोधी शक्तिया एक जुट हो रही है | उन्होंने कहा की बीजेपी सरकार ने ९ वर्ष में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान चलाया है , उसने भ्रष्टाचारियों की जड़े हिला दी है | उन्होंने कहा की आज विश्व के बड़े मंचो पर भारत का डंका बज रहा है | ऐसे में देश के भीतर और बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एक जुट होना स्वाभाविक है | यह शक्तिया किसी भी तरह भारत से विकास का यह अमृतकाल छीन लेना चाहती है |
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पैन-आधार अब ३० जून तक लिंक करा सकेंगे |
सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन ३१ मार्च से बढाकर ३० जून कर दी है | सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूच्यूअल फण्ड में नॉमिनी की समय सीमा ६ महीने के लिए बढ़ा कर ३० सितम्बर २०२३ कर दी है | पहले यह अवधि ३१ मार्च २०२३ थी |
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राहुल गाँधी बंगला खाली करेंगे |
कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने मंगलवार को लोकसभा सचिवालय के अपने आधिकारिक बंगले को खाली करने के नोटिस का जवाव दिया | राहुल गाँधी ने कहा की वह बंगला खाली करने के नोटिस का पालन करेंगे | लोकसभा सचिवालय को भेजे पत्र में राहुल गाँधी ने लिखा – १२ तुगलक लेन स्थित मेरे आवास को रद्द करने के सम्बन्ध में आपके २७ मार्च २०२३ के पत्र के लिए धन्यवाद | लोकसभा के लिए चार बार निर्वाचित सदस्य के रूप में यहाँ बिताये समय की सुखद यादो के लिए अहसानमंद हूँ |
मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट द्वारा २ साल की सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गाँधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी है | इसके बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें २२ अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है |
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अतीक अहमद को उम्र कैद
माफिया से नेता बने अतीक अहमद को प्रयागराज की विशेष एमपी-ेएमएलए कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है | कोर्ट ने २००६ के उमेश पाल अपहरण मामले का दोषी करार देते हुए अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनायी | तीनो पर एक एक लाख का जुरमाना भी लगाया गया है | धारा ३६४-ए के तहत अपहरण और अपहरण की साजिश रचने की यह अधिकतम सजा है | कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम और ६ अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया | अतीक को वापस साबरमती जेल भेजा जा रहा है |
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