महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का निर्णय
#madhyapradeshnewsdiary,#shivrajsinghchouhan,#mpcm,#mpnews,#madhyapradeshnews,#todayindia,#todayindia24,#todayindialive,wasahatasamoohमहत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिये 594 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रूपये तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में संचालित “म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन” एवं “शहरी आजीविका मिशन” अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी जिलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी। जिन्हें राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।
महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिये 594 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिये 594 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम- मोहासा – बाबई मार्ग एस. एच.- 22 पर तवा नदी पर फोरलेन उच्च-स्तरीय पुल के लिए आकलित निर्माण लागत 148 करोड़ 97 लाख रूपये, सिवनी जिले के बंडोल – बांकी – जमुनिया – सागर – चंदौरीकला -मारबोड़ी – रनवेली – जाम -कन्हरगांव – हथनापुर – मंडवा – कोहका मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत 108 करोड़ 97 लाख रूपये, सीहोर जिले के बकतरा भारकच्छ मार्ग से देहरी – बम्होरी – सेमलवाड़ा – नानभेंट – खैरी -सिलगना – जोनतला – जैत – सरदारनगर – हथनौरा – सुडानिया – बनेटा से शाहगंज मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत 121 करोड़ 83 लाख रूपये, सीहोर जिले के बकतरा -सियागहन – सागपुर -रिछोड़ा – खोहा – क्वाड़ा – सतरामऊ – बोदरा – ग्वाडिया – नीमटोन – डुंगरिया मार्ग के लिए आकलित निर्माण लागत 108 करोड़ 17 लाख रूपये की प्रशासकीय और मुरैना जिले के ए.बी.सी. कैनाल मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत 106 करोड़ 07 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति योजना अंतर्गत दी गई।
शहरी क्षेत्र के विकास के लिये 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधो-संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिए “मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचना निर्माण योजना” के अंतर्गत दो वर्षों के लिए (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 ) 800 करोड़ रूपए की स्वीकृति दिए जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया।
चिकित्सा महाविद्यालय सागर में बढ़ेंगी 85 पी.जी. सीट
मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 101 करोड़ 46 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के विभिन्न विभागों में पी.जी. सीट की वृद्धि से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसर तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों के निजी सहभागिता से संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया।
संपत्ति का निर्वर्तन
मंत्रि-परिषद ने गुना स्थित राजस्व विभाग की सर्वे क्र. 50. वार्ड क्र. 03 वीरांगना दुर्गावती वार्ड, पुराना बंगला में परिसम्पत्ति कुल रकबा 1200 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित द्वितीय निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 3 करोड़ 59 लाख 27 हजार रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 74 लाख रूपये का 4.86 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने भोपाल स्थित राजस्व विभाग की खसरा क्रमांक 267 ग्राम लांबाखेड़ा में परिसम्पत्ति कुल रकबा 12210 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित निविदा के H। निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 6 करोड़ 94 लाख 11 हजार 111 रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 3 करोड़ 94 लाख रूपये का 1.76 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा “संविदा शाला शिक्षक” को “प्राथमिक शिक्षक / प्रयोगशाला शिक्षक” से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।
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महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का निर्णय
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