भोपाल | 15-मई-2017
अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे हितग्राही जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, उन्हें उद्योग, सेवा या व्यवसाय के लिये 10 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि हितग्राही की वार्षिक आय 6 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये हितग्राही पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकता है।