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व्यक्ति-से-व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा

व्यक्ति-से-व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा
UPI,MDRव्यक्ति-से-व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा
व्यक्ति-से-व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच दो हजार रुपए से अधिक के लेने-देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट दीपावाली के बाद लागू किया जाएगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया- एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति-से-व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल दो हजार रुपये से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति-व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहडी पटरी वालों को पहले की तरह लेनदेन पर कोई एमडीआर शुल्‍क नहीं देना होगा।
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