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कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां शुरु करने संबंधी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश आज से लागू

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कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां शुरु करने संबंधी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश आज से लागूगृहमंत्रालय ने कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आज से लागू इन दिशा-निर्देशों में अनेक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया का खुलासा किया गया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों यानी कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से पूर्व परामर्श के बगैर स्थानीय लॉ
कडाउन लागू न किया जाए।

राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन गृहमंत्रालय की अनुमति के बगैर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

गृहमंत्रालय ने बताया है कि कन्टेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों और समारोहों में सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना होगा।

65 वर्ष से अधिक आयु वाले और लम्बी बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने अपील की है कि आरोग्य सेतु एप को बढ़ावा देना जारी रहना चाहिए।
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