मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक को दी मंजूरी
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मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने राज्य के सभी जिलों और संभागों के साथ व्यापक परामर्श किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में हुए राज्य स्तरीय विचार विमर्श में राजनीतिक दलों और सभी धर्मों के सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया गया। विधेयक के मसौदे को मुस्लिम समुदाय का भी पूरा समर्थन मिला, लगभग 80% महिलाओं और 40% पुरूषों ने यूसीसी कानून लागू करने का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिद्धांत के आधार पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप है। यह विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधानों के तहत एक से अधिक विवाह वैध नहीं होगा। महिलाओं और पुरूषों को समान उत्तराधिकार मिलेगा। लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए एक महीने के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विवाह का पंजीकरण गांव स्तर तक भी अनिवार्य होगा। जनजातीय समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
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