27/06/2017
ग्वालियर : चुनाव आयोग ने मप्र के मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा द्वारा 2008 में लड़ा गया चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के विरोध में नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को ग्वालियर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग ने उन्हें विधायक बने रहने के लिए और चुनाव लड़ने से तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अपील की गई है।