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अवधेश राय हत्‍या मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया

अवधेश राय हत्‍या मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया
mukhtaransari,awdeshraiFILE PIC
गैंग्स्‍टर से राजनेता बने मुख्‍तार अंसारी को उत्‍तर प्रदेश के वाराणसी न्‍यायालय ने 1991 में अवधेश राय हत्‍या मामले में दोषी ठहराया है। सजा की घोषणा अभी बाकी है। अगस्‍त 1991 में कांग्रेस नेता और विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय को वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मार दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्‍दुल कलीम के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। इस वर्ष अप्रैल में गाजीपुर के सांसद तथा विधायक न्‍यायालय ने मुख्‍तार अंसारी को 2005 में भाजपा विधायक कृष्‍णानंद राय के अपहरण और हत्‍या मामले में सजा सुनाई थी। मुख्‍तार अंसारी को दस वर्ष की जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मुख्‍तार अंसारी पर अपहरण और हत्‍या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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अवधेश राय हत्‍या मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया
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