पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में फिल्म द केरल स्टोरी दिखाई जाएगी, उच्चतम न्यायालय ने हटाया प्रतिबंध
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उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रदर्शन प्रमाणपत्र मिला है और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है। पीठ ने कहा की पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिबंध आदेश तर्कसंगत नहीं है। न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को जनभावनाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिल्म का प्रदर्शन कर रहे प्रत्येक सिनेमाहॉल को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। तमिलनाडु के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्य या प्रशासन तंत्र ने द केरल स्टोरी का प्रदर्शन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।
पश्चिम बंगाल में सिनेमाघरों में तीन दिन के प्रदर्शन के बाद इस फिल्म पर रोक लगा दी गयी थी, वहीं तमिलनाडु ने फिल्म का प्रदर्शन प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन वितरकों ने सुरक्षा कारणों से सिनेमाघरों से यह फिल्म वापस ले ली थी।
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पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में फिल्म द केरल स्टोरी दिखाई जाएगी, उच्चतम न्यायालय ने हटाया प्रतिबंध
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