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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 31 मई तक गिरफ्तारी से मिली राहत
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान को नौ मई के बाद दर्ज मामलों में 31 मई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से नौ मई को गिरफ्तार होने के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान में दंगे और आगजनी की। बाद में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान को गिरफ्तारी से छूट देते हुए अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की जमानत दो सप्ताह के लिए मंजूर की थी।

दूसरी ओर, पंजाब के कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने आज तहरीक ए इन्साफ पार्टी को 9 मई को सेना के प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले 30 से 40 प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी इमरान खान के आवास के अंदर मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताते हुए आमिर मीर ने कहा कि उनके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।
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