यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को भी मिलेगी आर्थिक मदद
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उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इन अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह देगी। सरकार के इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के बाद सरकार ने अब ऐसे बच्चों को भी आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, जो किसी अन्य कारणों से भी अपने माता-पिता को खो चुके हैं। प्रदेश में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ‘यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा’ योजना का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। सीएम योगी ने योजना शुरू करने के समय ही कहा था कि कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी।
किन बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोरोना या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या फिर माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें भी मदद दी जाएगी। इंटर के बाद नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं को भी सरकार 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।
इन बच्चों को भी मिलेगी मदद
इस योजना के तहत जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्य कमाने वाला जेल में है या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार या पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा। सरकार हर बच्चे को 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद देगी। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की सेवावधि में मृत्यु पर परिवार को पांच लाख
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश कैबिनेट ने होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में मृत्यु की दशा में उनके नॉमिनी अथवा उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिये जाने के प्रस्ताव को पारित किया है। इसके अलावा एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में उन्हें 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि दी जाएगी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार यह व्यवस्था 06 दिसम्बर, 2020 से लागू होगी।
यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से
वहीं कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों के मानसून सत्र को 17 अगस्त से आहूत करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी अगले वर्ष जनवरी-फरवरी माह में होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम सत्र होगा। योगी सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पारित करा सकती है।=========courtesy=========
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को भी मिलेगी आर्थिक मदद