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एआई-निर्मित सामग्री की परिभाषा तय, 3 घंटे में हटानी होगी चिह्नित सामग्री

एआई-निर्मित सामग्री की परिभाषा तय, 3 घंटे में हटानी होगी चिह्नित सामग्री
AI,socialmediaएआई-निर्मित सामग्री की परिभाषा तय, 3 घंटे में हटानी होगी चिह्नित सामग्री
सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी-मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई द्वारा निर्मित और कृत्रिम सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई द्वारा निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिह्नित किए जाने तथा न्यायालय के आदेश के तीन घंटे के भीतर हटाना होगा है। आधिकारिक अधिसूचना में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एआई लेबल या संबंधित मेटाडेटा को लागू होने के बाद हटाने या दबाने की अनुमति देने से भी रोक दिया गया है। नए नियम 20 फरवरी, 2026 से लागू होंगे।
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एआई-निर्मित सामग्री की परिभाषा तय, 3 घंटे में हटानी होगी चिह्नित सामग्री
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