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नीट (पीजी) 2025-26 कट-ऑफ परसेन्‍टाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

नीट (पीजी) 2025-26 कट-ऑफ परसेन्‍टाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट (पीजी) 2025-26 के लिए क्‍वालीफाइंग कट ऑफ परसेन्‍टाइल को काफी कम करने के राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध दायर याचिका पर केन्‍द्र सरकार और अन्‍य प्राधिकरणों से जवाब मांगा है। न्‍यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्‍हा और न्‍यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने केन्‍द्र सरकार, राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड, राष्‍ट्रीय चिकित्‍सा आयोग तथा अन्‍य संबंधित संस्‍थाओं को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने देशभर में 18 हजार से अधिक स्‍नातकोत्‍तर चिकित्‍सा सीटों की रिक्ति को देखते हुए नीट-पीजी कट ऑफ में संशोधन किया था। संशोधन के अनुसार आरक्षित वर्गों क लिए क्‍वालीफाइंग परसेन्‍टाइल 40 से घटाकर शून्‍य कर दिया गया है। इससे 800 में से शून्‍य से नीचे 40 अंक हासिल करने वाले प्रतिभागी काउंसलिंग के तीसरे दौर में भाग ले सकते हैं। सामान्‍य वर्ग के लिए भी कट ऑफ 50 से घटाकर सात परसेन्‍टाइल कर दिया गया है।
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नीट (पीजी) 2025-26 कट-ऑफ परसेन्‍टाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
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aum

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