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सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की तिथि अधिसूचित की

सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की तिथि अधिसूचित की
cigarrateसरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की तिथि अधिसूचित की
सरकार ने इस वर्ष पहली फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसालों पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू और पान मसालों पर ये नए शुल्क वस्‍तु और सेवा कर -जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे।

पहली फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर 40 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगेगा। संसद ने दिसंबर में दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनमें पान मसाला उत्‍पादन पर नया स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी।
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सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की तिथि अधिसूचित की
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