• Fri. Apr 19th, 2024

संविदा खेती अधिनियम लागू होने से लीज पर खेती करने वाले और भूमि स्वामी दोनों के हित सुरक्षित होंगे- बंशीलाल गुर्जर

23/05/2017
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले दिनों में लघु सीमांत किसानों और भूमि स्वामियों के हित में मॉडल संविदा खेती अधिनियम लागू होने से बटाई पर खेती करने, लीज पर जमीन लेकर खेती करने वाले खेतिहरों के साथ भूमि स्वामियों के हित भी सुरक्षित हो जायेंगे। इससे स्वतंत्रता के 75 वे वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी होगी जिससे गांव, गरीब और किसानों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस दिशा में अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया है। रोचक तथ्य यह है कि मध्यप्रदेश सरकार इस दिशा में पट्टे पर खेती करने वालों के हित सुरक्षित करके अग्रणी पहल कर चुकी है। पट्टेदार भी सरकारी सुविधाओं में हकदार बन चुके है।
उन्होंने कहा कि देश में 80 प्रतिशत से अधिक लघु सीमांत किसान है। इनकी जोत का रकबा 1 हेक्टेयर के आसपास है। इससे भी दुखद बात यह है कि देश में किसानों में बीपीएल गरीब किसानों का प्रतिशत 22 के निकट है। इन्हें गुजारे के लिए संविदा खेती करने पर विवश होना पड़ता है लेकिन जब तक संविदा खेती को कानून का समर्थन नहीं मिलता ये सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहते है। इस दिशा में पंजाब और मध्यप्रदेश सरकारों ने किसान हितैषी पहल की है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी दर्जा दे दिया है।
श्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि किसान की 40 से 60 प्रतिशत आय खेती पर निर्भर होती है। उसे 40 प्रतिशत पूरक आय के लिए खेती के स्तंभ पशुपालन, डेयरी, नील खेती, मधुमक्खी पालन पर निर्भर रहना पडता है। इस दिशा में केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बजट में 6 गुना वृद्धि की है। इनका लाभ उठाना किसानों के हित में होगा।

aum

Leave a Reply

Your email address will not be published.