• Fri. Sep 20th, 2024

shivrajsingh chouhan,mpcm,chiefminister of madhyapradesh,todayindia,todayindianews,today india news in hindi,Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood news,today india news,today india
स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक ऋण के लिए स्टाम्प डयूटी में छूटप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति
कु. फाल्गुनी पाल तथा श्रीमती सुषमा चन्द्रवंशी को अनुकम्पा नियुक्ति
मंत्रि-परिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने दिवंगत निरीक्षक श्री यशवंत पाल की पुत्री कु.फाल्गुनी पाल को विशेष प्रकरण मानकर उप निरीक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने तथा स्वं. निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चन्द्रवंशी को विशेष प्रकरण मानकर उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

उद्यानिकी फसलों के लिए नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2022-23 की अवधि के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की।

औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन

मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अन्तर्गत परिधान क्षेत्र में रूपये 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किये जाने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं में यंत्र एवं संयत्र में रूपये 100 करोड से अधिक पूंजी, निवेश करने वाली इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई का दर्जा प्राप्त है।

मंत्रि-परिषद द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में संयंत्र एवं मशीनरी में रूपये 25 करोड़ के पूंजी निवेश की मेगा स्तर की निर्धारित विनिर्माण इकाईयों यथा: खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज और आईटी परियोजनाओं मय परिधान क्षेत्र की विनिर्माण इकाईयों में ‘विस्तार/डायवर्सिफिकेशन’ अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ देने हेतू न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा रूपये 10 करोड़ के स्थान पर रूपये 5 करोड़ किये जाने का निर्णय लिया गया।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टाम्प डयूटी में छूट

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अन्तर्गत बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाला स्टाम्प शुल्क अधिकतम रूपये 50 करने का निर्णय लिया।
shivrajsingh chouhan,mpcm,chiefminister of madhyapradesh,todayindia,todayindianews,today india news in hindi,Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood news,today india news,today india








aum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *