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सभी शिक्षण संस्‍थान, धार्मिक स्‍थल, शॉपिंग मॉल्‍स, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे

सभी शिक्षण संस्‍थान, धार्मिक स्‍थल, शॉपिंग मॉल्‍स, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे
सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्‍य स्‍थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्‍टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्‍कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। किसी भी तरह के सम्‍मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्‍थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राजीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्‍यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड़ संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। किन क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में रखा जाए यह संबंधित राज्‍य और केन्‍द्र शासित प्रदेश अपने स्‍तर पर तय करेंगे। ऐसा करते समय केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा तय मानको को ध्‍यान में रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की अतिरिक्‍त छूट नहीं दी गई है।
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Courtesy

aum

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