राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढा। कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गृहमंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किएदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए हैं।
लॉकडाउन का चौथा चरण कल से शुरू होगा। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। केवल घरेलू हवाई एंबूलेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
होटल और रेस्त्रां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वॉरंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी। केवल वेसे ही होटल और रेस्त्रां खुल सकेंगे जो होम डिलिवरी सेवा देते हों।
आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत गतिविधियां शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। सरकार ने पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों, गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी है। कार्यालयों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने फोन में अरोग्य सेतु रखना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को राज्य के भीतर और राज्यों के बीच डॉक्टरों, नर्सों, अन्य चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों और रोगी वाहनों के आवाजाही बाधामुक्त करने को कहा गया है। राज्यों के बीच सभी वस्तुओं और मालवाहन के अलावा खाली ट्रकों के आवागमन को अनुमति देने को कहा गया है।
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