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(todayinida) शीर्ष न्‍यायालय ने रफाल लड़ाकू विमान मुद्दे पर सभी पुर्नविचार याचिकाएं खारिज की। सरकार ने कहा सच्‍चाई की जीत हुई।

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शीर्ष न्‍यायालय ने 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में न्‍यायालय की निगरानी में जांच की मांग संबंधी पुनर्विचार याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्‍यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। तीन न्‍यायाधीशों की पीठ ने रफाल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी। इन याचिकाओं में 14 दिसम्‍बर 2018 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें न्‍यायालय ने कहा था कि रफाल खरीद के निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में संदेह का कोई सवाल ही नहीं है।(todayindia)(Rafale)

न्‍यायालय में दायर पुनर्विचार याचिकाओं में पूर्व केन्‍द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्‍हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रफाल सौदे से जुड़े महत्‍वपूर्ण तथ्‍यों को दबाया गया है, इसलिए इसकी आपराधिक जांच की जानी चाहिए।(todayindia)(Rafale)
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courtesy

aum

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