नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला देते हुए विवादित जमीन रामलला को देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने तीन माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की बात कही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने की बात कही है। यह मंदिर 12वीं सदी का होने का(ram mandir)(todayindia)(latest news)(breaking news)बताया गया। फैसले में कहा गया कि खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं। एएसआई ने मस्जिद और ईदगाह का जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है।
साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 5 एक भूमि अलग से उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है।
अदालत में फैसला पढ़ते हुए कहा गया कि यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक सबूत हिन्दुओं के पक्ष में है, जबकि मुस्लिम पक्ष जमीन पर अपना एकाधिकार साबित नहीं कर पाए। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कब्जा साबित करने में नाकाम रहा।(ram mandir)(todayindia)(latest news)(breaking news)
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