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उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस और जनता दल (सेक्यूलर)के बागी 15 विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहींकरने का निर्देश दिया है। कर्नाटक विधानसभा में कल बृहस्पतिवार को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विश्वास मत पर फैसला होना है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वालीपीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार खुद तय की गई(todayindia)(latest news)(breaking news)(national news)(bollywood news)(cricket news)(sports news)(political news) समयसीमा के भीतर बागी विधायकोंके इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभाअध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने कहा है कि उनका निर्णय संविधान, न्यायालय और लोकपाल केविपरीत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी नेइस निर्णय का स्वागत किया है। पार्टी नेता प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बागी विधायकों कोसदन में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।(todayindia)(latest news)(breaking news)(national news)(bollywood news)(cricket news)(sports news)(political news)
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