• Sun. Jun 15th, 2025 7:45:51 AM

पठानकोट की एक विशेष अदालत ने कठुआ दुष्‍कर्म(Kathua Case) तथा हत्‍या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और तीन अन्‍य को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।

पठानकोट की एक विशेष अदालत ने आज जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय एक बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म और उसकी हत्‍या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्‍येक पर तीन लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।(kathua Case)(todayindia)
(kathua Case)सांझीराम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया और नागरिक परवेश कुमार को आपराधिक षडयंत्र रचने, हत्‍या, अपहरण, सामूहिक दुष्‍कर्म, सबूतों को नष्‍ट करने, पीडि़त को नशा देने की साझी मंशा के लिए दोषी करार दिया गया है। उनके तीन साथियों सब-इंस्‍पेक्‍टर आनंद दत्‍ता, हैड-कांस्‍टेबल तिलकराज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेन्‍द्र वर्मा को सांक्ष्‍य नष्‍ट करने का दोषी पाया गया है और उनको पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। सांझीराम के पुत्र विशाल जंगोत्रा को बरी किया गया है।(kathua Case)
==========================
courtesy

aum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *