उच्चतम न्यायलय ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। न्यायालय ने आज कहा कि राजीव को अंतरिम राहत प्रदान करने वाला उसका पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान वे कानूनी उपायों के लिए संबंधित अदालत में जा सकेंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से इस मामले में कानून के अनुसार काम करने को कहा।
निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष के रोड़ शो के दौरान कोलकता में हुई हिंसा के बाद बुधवार को कुमार को पश्चिम बंगाल की सीआईडी के अपर महानिदेशक के पद से हटाकर उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्रालय में भेज दिया था।
राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस के उस विशेष जांच दल के अध्यक्ष थे जो सारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रहा था।
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