ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को तीसरी बार यह कहकर जमानत देने से इंकार कर दिया है कि वह समर्पण नहीं करेगा। नीरव मोदी दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉंड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी है। नीरव मोदी कल वैस्टमिंस्टर अदालत के मुख्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ।
इससे पहले भारत सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे क्राउन अभियोजन सेवा के अधिकारियों ने कहा कि नीरव को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा पेश किये गए सबूत जमानत की तीसरी अर्जी के लिए जरूरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं कर सकते।
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