उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और दस वर्ष पुराने डीज़ल वाहन चलाने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और दस वर्ष पुराने डीजल वाहन की सूची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वेबसाइट पर जारी की जाए।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और दस वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई।
न्यायालय ने कल कहा है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों पर दिखाई देने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा।
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