• Fri. Oct 30th, 2026

आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत

आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत
SC,rahulgandhiआय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत
उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे।
शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी कहा कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया। पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
==============================================Courtesy==================================

 

aum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *