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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति दी
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग-एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा-पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है।

इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एएसआई के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा-अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल, 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति दी
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