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अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने डीप फेक वीडियो को खौफनाक कहा |
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अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने डीप फेक वीडियो को खौफनाक कहा है | उन्होंने डीप फेक वीडियो के वायरल होने पर चिंता जताई है | अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा , मुझे यह शेयर करते हुए बहुत दुःख हो रहा है | इंटरनेट पर मेरा डीप फेक वीडियो फ़ैल रहा है | इस तरह की चीज़े न सिर्फ मेरे लिए वाकई खौफनाक है , बल्कि उनके लिए भी है , जो तकनीक के दुरूपयोग की वजह से असुरक्षित है | अगर मेरे साथ यह उस वक़्त होता , जब में स्कूल या कॉलेज में थी , तो बता नहीं सकती की मैं कैसे इसका सामना करती | उन्होंने कहा की इससे पहले की लोग इससे प्रभावित हो , हमें समुदाय के तोर पर इससे जल्द निपटने की जरूरत है |

रश्मिका मंदाना के एक डीप फेक वीडियो के बाद अमिताभ बच्चन ने चिंता जाहिर की है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसे रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.” उन्होंने बताया कि डीपफेक वीडियो अधिक खतरनाक है. आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी.

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक  डीप फेक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. हर ओर इसकी चर्चा भी हो रही है. दरअसल, ये किसी और लड़की का वीडियो है, पर एडिटिंग करके इसमें करके इसमें अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया है

सोशल मीडिया कंपनियों को केन्द्र सरकार की सलाह, डीपफ़ेक, ग़लत सूचनाएँ और नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्रियाँ 36 घंटे के भीतर हटाई जाएँ
सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप-फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप-फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं।

इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए।

कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के नियम-सात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-79(1) के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है।   =====================================Courtesy==========================
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