इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज की
gyanwapi,asi,varanasiFILE PIC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की यह दलील नामंजूर कर दी कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
वाराणसी के जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने 21 जुलाई के अपने आदेश के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश दिया था। सर्वे के लिए चार हिन्दू महिलाओं ने 16 मई 2023 को याचिका दायर की थी। सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या वर्तमान मस्जिद, हिन्दू मंदिर के पूर्व ढांचे पर निर्मित है। अंजुमन मस्जिद समिति ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
==================================Courtesy=====================
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज की
gyanwapi,asi,varanasi