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जीएसटी की धारा-171 फ्लैट एवं मकान खरीददारों के लिए सुरक्षा कवच- मनोहर उंटवाल

16/06/2017
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं सांसद श्री मनोहर उंटवाल ने कहा कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम की धारा-171 फ्लैट और मकान खरीदने वालों के लिए आर्थिक कवच सिद्ध होगी। सरकार की जानकारी में आया है कि कुछ भवन निर्माता (बिल्डर्स) फ्लैट, मकान खरीददारों से हुए मूल्य अनुबंध के तहत भुगतान हेतु शेष राशि तत्काल मांग रहे है, जिससे खरीददार जीएसटी के लाभ से वंचित हो जायेगा। जीएसटी लागू होने के साथ ही भवन निर्माण की लागत घटेगी और बिल्डर्स उस बचत को लाभ उठाना चाहते है, जो गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। जीएसटी की धारा-171 उपभोक्ता को संरक्षण देगी।
उन्होनें कहा कि जीएसटी की धारा-171 में प्रावधान है कि यदि जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निर्माता, उत्पादक को लागत मूल्य में कमी आती है तो उसे अपने लाभ में उपभोक्ता को शामिल करना पड़ेगा। इस दृष्टि से वास्तविकता यह है कि जीएसटी लागू होने पर बिल्डर्स ने बिल्डिंग मटेरियल पर जो टैक्स चुकाये है और वही टैक्स नयी व्यवस्था में माफ होंगे तो उनका भुगतान वापस मिलेगा।
श्री उंटवाल ने कहा कि वर्तमान में बिल्डर्स को कमोवेश 30 प्रतिशत विभिन्न करों में भुगतान करना पड़ता है जो जीएसटी में नहीं लगेगा। सिर्फ 12 प्रतिशत प्रभार लिया जायेगा। यह जो 18 प्रतिशत लागत मूल्य में बचत होगी इसका लाभ उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कराने में जीएसटी की धारा-171 कारगर साबित होगी। जो बिल्डर्स इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जायेगा। इस दंड का निर्धारण किया जा रहा है, जो आर्थिक दंड से लेकर कारावास की सजा के रूप में भी हो सकता है।

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