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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दी और गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दी और गिरफ्तारी पर रोक लगाई
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पाकिस्‍तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अधिकारियों को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में 15 मई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इससे पहले दिन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ-पीटीआई के अध्यक्ष को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी गई थी। अदालत ने लाहौर और जिले शाह हत्याकांड में उनके खिलाफ आतंकवाद के तीन मामलों में जमानत भी दी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी अदालत के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

पूर्व प्रधानमंत्री को मंगलवार को अदालत में पेशी के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद देशभर में इमरान के समर्थकों और पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार अब तक 493 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संघर्ष में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हो गए हैं।
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