धार | 27-मई-2017
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री भारती दांगी ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम बागडिया विकासखण्ड तिरला में 28 मई 2017 को बाल विवाह होने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री दांगी द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये लाड़ो अभियान के अन्तर्गत रोकथाम हेतु गठित दल को पुलिस बल के साथ मौका स्थल पर जाने हेतु निर्देशित किया।
दल द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर बालिका के परिजनों से बालिका की आयु संबंधी दस्तावेजों की मांग की, जिस पर परिजनों द्वारा दल को आयु संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने की बात कही गई। दल द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय बागडिया पहुंचकर उक्त बालिका की आयु पता की गई। विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर में बालिका की जन्म दिनांक 11 अप्रैल 2000 अंकित पाई। जिसके आधार पर बालिका की आयु 17 वर्ष होकर बालिका अवयस्क पाई गयी। दल द्वारा पुनः मौका स्थल पर पहुंचकर बालिका के परिजनों तथा उपस्थित ग्रामवासियों को बाल विवाह से होने वाले शारीरिक व मानसिक दुष्परिणामों के साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बाल विवाह न करनें की समझाईश दी। दल की समझाईश पर परिजनों द्वारा दल को लिखित आश्वासन दिया गया कि वह अपनी बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात ही संपन्न करावेंगे तथा उनके द्वारा भविश्य में कभी कोई बाल विवाह संपन्न नहीं कराया जावेगा।
दल में संरक्षण अधिकारी श्री अनुज जैन, श्री विपिन गुप्ता, श्री दिनेश अलावा, व पुलिस थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक श्री राकेश अलोने आदि उपस्थित थे।