रीवा | 17-मई-2017
प्रदेश के किसानों से मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय पांच हजार रूपये जमा करने होंगे। इस योजना में भारत शासन और मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जहाँ विद्युत अधोसंरचना विकसित नहीं है, कृषि पम्पों हेतु स्थायी कनेक्शन नहीं है, विद्युत कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रान्सफार्मर हटा लिये गये हैं, खेत की दूरी बिजली की लाइन से तीन सौ मीटर अधिक है या नदी अथवा बांध के समीप ऐसे स्थान जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो और फसलों के चयन के कारण वाटर पंपिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती हो इनके अन्तर्गत आने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
योजना के तहत सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार तथा उसकी कुल राशि और उसमें हितग्राही किसान की अंशदान राशि का विस्तृत विवरण www.mprenewable.nic.in अथवा www.mpcmsolarpump.com की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कार्यपालन यंत्री एस एस गौतम ने अधिक से अधिक किसानों से सोलर पम्प योजना का लाभ लेने को कहा है।