भोपाल | 15-मई-2017
अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग पात्र हितग्राहियों को जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु 4 लाख 50 हजार तक की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल हेण्डीकेप्ड फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत जन औषधि केन्द्र खोलने पर अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग हितग्राही को 4 लाख 50 हजार रूपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो आफ फार्मा ऑफ इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्र संचालित करने वाले हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी देगी इच्छुक पात्र हितग्राही म.प्र. आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय से आवेदन नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है। आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक को स्वयं का विकलांगता का प्रमाण पत्र स्थायी जाति, मूल निवासी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दुकान के दस्तावेज, संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, ड्रंग कट्रोलर कार्यालय का रजिस्ट्रेशन आदि प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना होगा।