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आर्यन खान को एनसीबी के समक्ष साप्ताहिक पेशी से छूट
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बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने आर्यन खान को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्‍यूरो- एनसीबी के समक्ष साप्ताहिक तौर पर पेश होने से छूट दी है। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने आर्यन के जमानत आदेश में संशोधन की अनुमति प्रदान की। उन्‍होंने कहा कि आर्यन को जब भी निर्देश दिया जाएगा तो उसे एनसीबी दिल्ली शाखा के विशेष जांच दल के समक्ष उपस्थित होना होगा, बशर्ते उसे 72 घंटे पहले नोटिस दिया जाए।

एनसीबी के वकील श्रीराम शिरसत ने अदालत से कहा कि एजेंसी को इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है।

एक अन्य संशोधन में, अदालत ने आर्यन खान को इस शर्त पर मुंबई से बाहर जाने की अनुमति दी कि वह एजेंसी को अपनी यात्रा के बारे में पहले से ही जानकारी देगा।

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापे के बाद कथित तौर पर नशीले पदार्थ के इस्‍तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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