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उच्‍चतम न्‍यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई, गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

उच्‍चतम न्‍यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई, गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया
kisan andolan,todayindia,todayindia news,today india news in hindi,Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood24,today india news,today indiaउच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्‍त करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। शीर्ष न्‍यायालय ने कहा कि वह समस्‍या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्‍यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है।

मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे।

उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

न्‍यायालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ट्रैक्‍टर रैली पर रोक लगाने संबंधी दिल्‍ली पुलिस की याचिका पर किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया।
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