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सरकार ने रक्षाकर्मियों के लिए बढी हुई पारिवारिक पेंशन की न्‍यूनतम सेवा अनिवार्यता समाप्‍त की
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रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए सरकार ने पहली अक्‍टूबर, 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्‍यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्‍त कर दी।

मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से साधारण परिवार पेंशन लेने के लिए 7 वर्ष की निरंतर सेवा करना अनिवार्य है। 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्‍त करने की अवधि पहली अक्‍टूबर, 2019 से लागू होगी।

इसके अलावा पहली अक्‍टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के अंदर सात साल की निरंतर सेवा करने से पहले ही दिवंगत रक्षा कर्मियों के परिवार भी बढ़ी हुई दरों से परिवार पेंशन के पात्र होंगे।

बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर की जाती है जबकि सामान्‍य रूप से इसकी गणना अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत पर की जाती है।
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