• Sat. May 18th, 2024

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘उड़ता पंजाब’ के निर्देशक को दिया आदेश, ‘उस सीन’ को ऑनलाइन प्रोमो से भी हटाओ

Jun 15 2016
नई दिल्ली: बॉलीवुड की फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ 17 जून को रिलीज होने वाली है लेकिन अभी तक उसकी कानूनी उलझन खत्म ही नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक को आदेश दिया है कि प्रोमो से वह दृश्य हटाया जाए जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे।

हाई कोर्ट ने उड़ता पंजाब के निर्देशक को कहा कि ऑनलाइन प्रोमो से भी वह सीन हटाया जाये। पंजाब की ह्यूमन राइट अवेयरवेस संगठन ने एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर कहा गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक दृश्य को प्रोमो से हटाया जाए क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वह सीन प्रोमो में चल रहा है।

खास बात यह है कि इसी NGO ने सुप्रीम कोर्ट में भी उडता पंजाब के खिलाफ याचिका दायर की है और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट का एक कट के बाद फिल्म को हरी झंडी देने का फैसला सही नहीं है। ये फिल्म पंजाब की गलत तस्वीर पेश करती है। हाई कोर्ट को फिल्म के सीन काटने का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। लेकिन याचिका में औपचारिकता पूरी ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि पहले अर्जी दाखिल करने की औरचारिकता पूरी की जाए और फिर मामले को कोर्ट के सामने रखा जाए।
courtesy

aum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *