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सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क की अधिकतम कीमतें तय कीं; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक आपूर्ति निरंतर बनाए रखने को कहा गया हैसरकार ने हैंड सैनिटाइजर की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति बोतल (200 मिलीलीटर) तय करने के आदेश जारी किए हैं। सर्जिकल मास्क (3 प्लाई) की खुदरा कीमतें 10 रुपये से अधिक नहीं होंगी। इसी तरह मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपए से अधिक नहीं होंगी। फेस मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई) के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मेल्ट-ब्लोन बगैर बुने हुए कपड़े की अधिकतम कीमतों को एक माह पहले 12 फरवरी, 2020 के मूल्यों पर ही सीमित कर दिया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में सचिव श्री पवन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस संबंध में अधिसूचना कल ही जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ही शामिल किया जा चुका है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि डिस्टिलरी इकाइयों से इथाइल अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने और इसे डिओडोरेंट स्प्रे के निर्माताओं को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि हैंड सैनिटाइजर की कोई किल्लत न हो।
सचिव ने कहा कि खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें। उन्होंने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह दी गई है कि खाद्य और स्वच्छता उत्पादों की ढुलाई सहित समस्त आवश्यक आपूर्ति को निश्चित तौर पर निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि ईकॉमर्स प्लेटफॉर्मों के कोरियर को बगैर किसी परेशानी के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, राज्य एवं उपभोक्ता किसी भी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी, किल्लत और अन्य तरह के गलत तौर-तरीके अपनाए जाने के खिलाफ तेजी से ठोस कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं।(todayindia),Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood news,today india news,today india,narendramodi,IndiaFightsCorona
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