• Tue. Apr 23rd, 2024

शिक्षा का अधिकार कानून प्रायवेट स्कूल की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये अंतिम तिथि अब 6 जून

9 जून को ऑनलाइन लॉटरी से मिलेगा निजी स्कूल में प्रवेश
भोपाल : बुधवार, मई 31, 2017
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि को 6 जून तक बढ़ाया गया है। पूर्व में यह तिथि 31 मई थी। तिथि बढ़ाने का फैसला एनआईसी के सर्वर में लगातार चार-पाँच दिन तक तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया है।

प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क आवेदन संबंधित जन शिक्षा केन्द्र, बीआरसी, बीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके साथ ही आरटीई पोर्टल www,educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर भी आवेदन उपलब्ध हैं। प्रदेश में 31 मई तक 22 हजार से अधिक निजी स्कूल में 4 लाख सीट के लिये करीब 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए।

आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से 6 जून तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रख सकेगा। ऑनलाइन आवेदन सुविधा डेस्क की सहायता से भी किये जा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉक किये गये आवेदन को ही लॉटरी में शामिल किया जायेगा। केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन से 9 जून को एनआईसी द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी के बाद आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस से दी जायेगी। सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।

आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल, बीआरसी कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये सभी दस्तावेज के साथ 12 से 24 जून तक संबंधित विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में जाना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

aum

Leave a Reply

Your email address will not be published.