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अयोध्या मामले में CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया |लखनऊ। अयोध्या मामले में आज लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज ने 2000 पन्नों का फैसला देते हुए राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख रहे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियोंं को बरी कर दिया।
सभी 32 आरोपी बरी : लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दूबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धमेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ व धर्मेंद्र सिंह गुर्जर
दिल्ली में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यालय में लड्‍डू बांटे गए। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया, कहा- घटना पूर्वनियोजित नहीं थी। जज ने कहा कि घटना अचानक हुई।
बाबरी मस्जिद विध्‍वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी, सी बी आई की विशेष अदालत ने कहा- आरोप साबित करने के लिए पर्याप्‍त सबूत नहीं
केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्‍वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई विशेष अदालत के न्‍यायाधीश सुरेन्‍द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्‍वंस पूर्व नियोजित नहीं था और विध्वंस की घटना अचानक हुई तथा सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्‍ता प्रमाण नहीं मिले। अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्‍यायाधीश ने कहा कि विध्‍वंस का काम कुछ असामाजिक तत्‍वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे।

लाल कृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्‍याण सिंह सहित 32 अभियुक्‍तों में से अधिकांश वरिष्‍ठ नेता विभिन्‍न स्‍वास्‍थ्‍य कारणों और कोराना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे।
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