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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिए SC

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिए

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिए SC,student