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सरकार ने कहा-राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के लिए किसी प्रमाण-पत्र या बायोमैट्रिक की जरुरत नहीं
सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर- एन पी आर के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी और न ही बायोमीट्रिक लिया जाएगा। गृहमंत्रालय ने कहा है कि एन पी आर में केवल(today india news)(today india)(todayindia)(NPR)प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा। गृहमंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों ने राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के प्रावधानों के अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है।
इसकी प्रक्रिया मकानों की सूची बनाने के साथ ही असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अप्रैल और सितम्बर 2020 में की जाएगी। असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एन पी आर के लिए तीन हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।(today india news)(today india)(todayindia)(NPR)
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