सीबीआई ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग की दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व सदस्य और उत्तरप्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा देने की सुनवाई 20 दिसम्बर तक स्थगित कर दी। न्यायालय ने सेंगर की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए उसके नामांकनपत्रों का विवरण मांगा है, ताकि उस पर जुर्माना निर्धारित किया जा सके।(todayindia)इस बीच, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने इस मामले में सेंगर के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग की है। अदालत 2017 में एक बालिका के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोषी ठहराये गये सेंगर की सजा के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस तरह के अपराध पर सेंगर को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।
वह चार बार विधायक चुना गया। उस पर पीडि़ता के परिवार के विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र रचने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। सेंगर को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण-पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है।(todayindia)
=======================
courtesy