हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय-आई सी जे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में न्यायालय ने पाकिस्तान को जाधव की सज़ा पर प्रभावी ढंग से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राजनयिक संपर्क के जाधव के अधिकार की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान को उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।(ICJ)(kulbhusan jadhav)(todayindia)(latest news)(breaking news)(national news)(bollywood news)(cricket news)(sports news)(political news)
न्यायालय के 16 में से 15 न्यायाधीशों ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में गुण-दोष के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क करने और उनसे बात करने से भारत को उसके अधिकार से वंचित किया है। भारत की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से इंकार कर पाकिस्तान ने कौंसुलर संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन किया है।
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में वियना संधि के नियम लागू होते हैं। श्री जाधव का जासूसी गतिविधियों के आरोपों का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह भारत सरकार की जीत है।
आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कुलभूषण जाधव के मामले में अच्छी खबर आयी है। उनको काउसलर एक्सीस भी दिया है और उनको जो फांसी की सजा लगायी थी पाकिस्तान ने उस पर रोक लगी है, रोक जारी रहेगी। तो यह भारत सरकार ने लगातार इसके बारे में जो प्रयास किए हैं और हरीश साल्वे ने जिस तरह से पक्ष रखा है मुझे लगाता है उसी का है।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी।(ICJ)(kulbhusan jadhav)(todayindia)(latest news)(breaking news)(national news)(bollywood news)(cricket news)(sports news)(political news)
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