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तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
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सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि नई सीबीएसई नीति के तहत कक्षा 9 में दो अतिरिक्त भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उन्होंने न्यायालय से मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, कक्षा 9 के छात्रों को इस वर्ष पहली जुलाई से तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यह कदम अपनी अध्ययन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने का हिस्सा है।

सीबीएसई ने कहा कि स्कूल पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ स्थानीय या राज्य स्तरीय साहित्यिक सामग्री, जिसमें लघु कथाएँ, कविताएँ और गैर-काल्पनिक रचनाएँ शामिल होंगी। विस्तृत दिशानिर्देश 15 जून तक जारी किए जाएंगे। 15 मई के परिपत्र में कहा गया था कि छात्र दो भारतीय मूल भाषाओं का अध्ययन करने के बाद ही किसी विदेशी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुन सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि तीसरी भाषा के लिए कक्षा 10 की कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

सीबीएसई ने स्कूलों से यह भी कहा कि वे 30 जून तक ओएसिस पोर्टल पर कक्षा 6 से 9 तक के लिए तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों को अपडेट करें।
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