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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
pawankhedaगुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की पीठ ने आज गुवाहाटी पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी और कमल नयन चौधरी ने खेड़ा का प्रतिनिधित्व किया, जबकि असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने याचिका का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला खेड़ा द्वारा एक संवाददाता सम्‍मेलन के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर कथित तौर पर कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों के आरोप लगाने से जुड़ा है। इन आरोपों को निराधार बताते हुए रिनिकी ने अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी।
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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
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