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सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोडने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की

सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोडने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की
panadharlink,PAN,Adharकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थाई खाता संख्या- पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस वर्ष 30 जून तक कर दी है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा है कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिये जाएंगे। यदि आधार और पैन को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा तथा पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। निर्धारित प्राधिकरण को आधार के बारे में सूचना देने पर पैन को फिर से 30 दिन में सक्रिय किया जा सकता है और इसके लिए एक हजार रूपये का भुगतान करना होगा।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे हर व्यक्ति को 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले निर्धारित प्राधिकरण को आधार के बारे में सूचित करना है जिन्हें 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड आवंटित हो चुका है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के पात्र है।
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