गुजरात की अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई
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गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दो वर्ष जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर 30 दिन की रोक लगाई हुई है ताकि वे इस अवधि में ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की वायनाड संसदीय चुनाव क्षेत्र से संसद सदस्यता भी जा सकती है और वहां उप-चुनाव कराना पड़ सकता है। जब फैसला सुनाया गया तब उस वक्त राहुल गांधी भी अदालत में मौजूद थे। कांग्रेस नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत का आज का फैसला भाजपा के लिए जीत की तरह है क्योंकि पार्टी लम्बे समय से इस टिप्पणी के लिये राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी की मांग कर रही थी।अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं वह राष्ट्र और उनकी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाता है।
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गुजरात की अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई
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