विद्युत वितरण कंपनी में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर महिला आरक्षण 20 प्रतिशत
मंत्रि-परिषद के निर्णय
भोपाल : मंगलवार, मई 30, 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। निर्णयानुसार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पृथक-पृथक उचित मूल्य की दुकान संचालित की जा सकेगी। उचित मूल्य की दुकान विहीन जिन ग्राम पंचायतों में नई दुकान शुरू की जायेगी, उनमें से एक तिहाई दुकानें महिलाओं की संस्था को आवंटित करने का प्रावधान रहेगा। महिलाओं की संस्थाओं की दुकानों का संचालन भी महिलाओं द्वारा किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी एवं तीन विद्युत वितरण कंपनी में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर सीधी भर्ती के लिये महिला आरक्षण 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। पॉवर जनरेटिंग कंपनी में संयत्र सहायक व अग्निशामक, पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में लाईन परिचारक व परीक्षण परिचारक तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनी में लाईन परिचारक, वरिष्ठ लाईन परिचारक व परीक्षण सहायक के सीधी भर्ती के पदों पर कार्य के स्वरूप को देखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं को नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की बाध्यता से छूट देने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न शासकीय प्रयोजन जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन, राष्ट्राध्यक्षों का भ्रमण, राज्य स्तरीय आयोजन, मेला/ सांस्कृतिक कार्यक्रम/ जन-जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम, आपदा-प्रबंधन, कानून एवं व्यवस्था, भीड़-नियंत्रण आदि के लिये समय-समय पर निजी वाहनों के अधिग्रहण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य के लिये वाहनों के अधिग्रहण के अनुरूप वाहन अधिग्रहण नीति को अनुमोदित किया। नीति से प्रदेश में होने वाले आयोजनों में एकरूपता रहेगी और अधिग्रहण के संबंध में होने वाली शिकायतों में भी कमी आयेगी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम में वर्ष 1998 की स्थिति में सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन द्वारा चौथे वेतनमान में समय-समय पर जारी महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान के लिये सर्वोच्च न्यायालय के 1 दिसम्बर, 2016 के आदेश के पालन में निगम में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को पूर्व में निगम द्वारा औद्योगिक न्यायालय इंदौर में जमा करवाई गई राशि जो ब्याज सहित 34 करोड़ 37 लाख रूपये निगम को वापिस प्राप्त हुई है, से एरियर भुगतान हेतु कार्योत्तर अनुमोदन एवं वर्ष 1998 में निगम में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को डी.ए. एरियर के भुगतान के लिये 194 करोड़ 36 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने का अनुमोदन प्रदान किया। इस निर्णय से निगम में 01 जनवरी 1998 की स्थिति में कार्यरत कुल 19 हजार 672 अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 में एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना में आंशिक संशोधन कर ‘कम से कम 50 एकड़’ को ‘कम से कम 10 एकड़’ से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से 1240 करोड़ रूपये का लाईन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने के लिये राज्य शासन की गारंटी देने तथा उस पर 0.5 प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति शुल्क लिये जाने का अनुमोदन दिया।
मंत्रि-परिषद ने सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 315 करोड़ 65 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से दमोह जिले के दमोह विकासखण्ड के 48 ग्राम का 7555 हेक्टेयर क्षेत्र रबी सिंचाई से लाभांवित होगा। परियोजना से जिले की लगभग 5 लाख आबादी को पेयजल दिया जा सकेगा।
मंत्रि-परिषद ने जिला आगर-मालवा के लिये हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना में 6 पद के सृजन की मंजूरी दी।
361.57 किलोमीटर लंबाई के 16 मुख्य जिला मार्ग का होगा उन्नयन
मंत्रि-परिषद ने एशियन डेव्हलपमेंट बैंक द्वारा चतुर्थ ऋण परियोजना में 119.1 किलोमीटर और पंचम ऋण परियोजना में 242.47 किलोमीटर लंबाई के मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन की स्वीकृति दी। ए.डी.बी. चतुर्थ ऋण में जोड़ने वाले 5 मार्ग में रायसेन जिले के सुल्तानगंज- सुनवाहा- चारटोरिया, शहापुर- पिपलियाखुर्द- उमरहारी- गुलवाड़ा-ठड़ा, सिलवानी-बटेरा से गेहेलवानी-त्रिलोकचक्र-प्रतापगढ़-गंदरई, सिलवानी-बटेरा से उपरझीर-घाटखेड़ी-चुनहेटिया-चंदनपिपलिया और जूनिया-बरहोरी शामिल है।
ए.डी.बी. पंचम ऋण में जोड़े जाने वाले 11 मार्ग में सतना जिले का जिगना से गुरसारी मार्ग, छतरपुर जिले का खजुराहो-डुमरा-संचयनगर तिराहा कुमरोरा, अनूपपुर जिले का राजेंद्रग्राम से कोतमा मा